Buddhadarshan News, New Delhi
जिन सेवानिवृत कर्मचारियों ने पेंशन के लिए पूर्व वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया था, उन्हें इस साल प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह आदेश जारी करते हुए इस बार पेंशनधारकों के जीवन प्रमाण सत्यापित करने में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए कई अहम फैसला किया है।
बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधान के तहत कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में जीवन प्रमाण जमा करना होता है। इसे सरल बनाते हुए वर्ष 2016 से पेंशनरों के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचान प्रमाण के सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण को डिजिटली जमा करने की सुविधा शुरू की गई।
मंत्रालय द्वारा लिया गया महत्वपूर्णा निर्णय-
-पिछले साल डिजिटली जीवन प्रमाण जमा करने वालों को इस साल जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
-पेंशनर अपने जीवन प्रमाण पत्र के फॉर्म को उस बैंक में जमा कर सकते हैं, जहां से वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अथवा अपनी सुविधानुसार डिजिटल रूप में भी कर सकते हैं।
-डिजिटल जीवन प्रमाण नहीं भरने वाले पेंशनर को नवंबर महीने में जमा कर देना चाहिए।
-डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने की सुविधा ईपीएफओ, पेंशन वितरित बैंक और सार्वजनिक सेवा केंद्र के सभी कार्यालयों में दी गई है। इसके अलावा ईपीएफओ के उमंग (यूएमएएनजी) ऐप पर भी डिजिटल जीवन प्रमाण की सुविधा है।
यदि आप डिजिटल जमा नहीं कर सकते हैं तो आपको जीवन प्रमाण भी जमा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए कारण बताना होगा।