बलिराम सिंह, नई दिल्ली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शादी के लिए बैंक से ढाई लाख रुपए निकालने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 8 नवंबर से पहले खाते में जमा राशि में से ही आप बिटिया की शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। 8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी के बाद जमा धनराशि में से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
इन नियमों का करना होगा पालन-
-8 नवंबर से पहले खाते में जमा रकम में से ही पैसे निकाल पाएंगे, नोटबंदी के बाद जमा पैसे में से नहीं
-आवेदन के साथ एडवांस के पेमेंट जैसे हॉल बुकिंग, कैटरर, आदि की रसीद देनी होगी। जो पेमेंट लेगा उसे सत्यापित करना होगा कि उसके पास बैंक खाता नहीं है
-वर-वधू दोनों पक्ष ढाई-ढाई लाख रुपए निकाल सकते हैं। लड़का-लड़की और उनके माता-पिता में से कोई भी सिर्फ अपने खाते से ही पैसे निकाल पाएगा
-व्यवस्था अभी 30 दिसंबर तक है। यानी जिनके यहां 30 दिसंबर से पहले शादी है, वही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।