31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
New guideline for Unlock 2
Buddhadarshan News, New Delhi
देशभर के सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि घरेलू उड़ानों और ट्रेनों के आवागमन में वृद्धि की जाएगी। रात के कर्फ्यू में एक घंटे की छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के बाद अनलॉक 2 का गाइडलाइन जारी कर दिया है। अनलॉक 2 में देशवासियों को कई राहत मिलेगी। हालांकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में यथास्थिति बरकरार रहेगी।
31 जुलाई तक बंद रहने वाले स्थान:
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा
-इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस, मेट्रो रेल
-सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल।
-असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम।
-सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक या सांस्कृतिक समारोह, धार्मिक समारोह इत्यादि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
ये खुलेंगे:
-केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग सेंटर 15 जुलाई से खुल सकते हैं।
-अलग-अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जा सकेगी। हालांकि इनमें जगह के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू:
अनलॉक 2 में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अर्थात आपको एक घंटा और छूट दी जाएगी। घर से बाहर निकलने की मनाही रहेगी।
-आवश्यक सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्ट में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग को नाइट
कर्फ्यू में छूट दी गई है।
घरेलू उड़ानों और ट्रेनों में आवागमन में वृद्धि होगी।
इन बातों का रखें ध्यान:
65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जा रही है।
कार्यालयों में कार्य करने और यात्रा करने वालों के स्मार्ट फोन में ‘आरोग्य सेतु ऐप’ इंस्टॉल हो।
-वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की इजाजत हेागी।
-कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन में भी प्रतिबंध जारी रखा जा सकता है।
-सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है।